CGSB News | भ्रष्टाचार = राष्ट्रद्रोह
रायपुर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की रायपुर जोनल यूनिट को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गांजा तस्करी में शामिल दो आरोपितों को अदालत से कठोर सजा दिलाई गई है। इस प्रकरण में जांजगीर-चांपा निवासी आनंद कुमार कश्यप को प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने गांजा तस्करी का दोषी ठहराते हुए 15 साल का कठोर कारावास और ₹1.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, पैन और आधार कार्ड की जालसाजी के अपराध में भी IPC और IT एक्ट की धाराओं में दोषी ठहराया गया। उसके बैंक खाते में जमा ₹2.01 लाख की राशि को SAFEMA मुंबई द्वारा फ्रीज कर दिया गया है।
वहीं, इस मामले के दूसरे आरोपित सवाई माधोपुर, राजस्थान निवासी नरेंद्र कुमार प्रजापति को अदालत ने 5 साल की सजा और ₹50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। यह कार्रवाई NCB की इंदौर क्षेत्रीय इकाई ने 9 से 13 सितंबर 2023 के बीच छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान की थी। इस दौरान 132.567 किलो गांजा जब्त किया गया था, जिसे फर्जी नाम और पते का इस्तेमाल करते हुए पार्सल के माध्यम से भेजा जा रहा था।
NCB के रायपुर क्षेत्रीय इकाई के निदेशक रवि शंकर जोशी ने बताया कि इस प्रकरण में NCB की जांच और अभियोजन द्वारा पेश किए गए ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह सजा सुनाई है। यह कदम नशा मुक्त भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए NCB की प्रतिबद्धता का उदाहरण है।
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में NCB ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है। कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थों की बिक्री या तस्करी से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1933 पर कॉल करके दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।