बिलासपुर, 13 अगस्त 2024 – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दो नए एडिशनल जजों की नियुक्ति की गई है। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने अधिवक्ताओं बीडी गुरु और एके प्रसाद को हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की, जिसे भारत सरकार ने गजट में प्रकाशित कर दिया है।
नियुक्ति की प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने 21 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिफारिश के आधार पर बीडी गुरु और एके प्रसाद की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने अपनी सहमति प्रदान की। ज्वाइंट सेक्रेटरी जगन्नाथ श्रीवासन ने नियुक्ति आदेश जारी किया है।
नियुक्ति की विवरण
नियुक्ति के बाद, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी। यह नियुक्ति बार कोटे के तहत की गई है। कालेजियम ने दोनों अधिवक्ताओं की फिटनेस और उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
बीडी गुरु
कालेजियम की सिफारिश में बीडी गुरु की ईमानदारी और पेशेवर योग्यता की तारीफ की गई है। उन्होंने कई मामलों में उच्च न्यायालय में प्रस्तुतियाँ दी हैं, और उनके खिलाफ किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी का अभाव है। उनकी उम्र और बार में स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।
एके प्रसाद
एके प्रसाद की भी नियुक्ति कालेजियम द्वारा अनुमोदित की गई है। उनके खिलाफ भी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं आई है। उन्होंने 110 रिपोर्ट किए गए मामलों में पेशी दी है, और उनकी ईमानदारी और व्यावसायिक छवि को उच्च माना गया है।
नियुक्ति का महत्व
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इन नई नियुक्तियों से न्यायिक प्रक्रियाओं की सुगमता और न्याय की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है। यह नियुक्ति उच्च न्यायालय के कामकाज को और भी प्रभावी और पारदर्शी बनाने में सहायक होगी