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छत्तीसगढ़ में जमाखोर कारोबारी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1.78 करोड़ की 1,187 क्विंटल दाल जब्त

छत्‍तीसगढ़ में जमाखोर कारोबारी पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, मिल से 1.78 करोड़ की 1,187 क्विंटल दाल जब्त

  • दाल की जमाखोरी का मामला दर्ज, 1,187.54 क्विंटल दाल जब्त।

  • रायपुर में अवैध भंडारण करने पर दाल मिलर के विरुद्ध सख्त कार्रवाई।

  • स्टॉक में 1,408 क्विंटल दाल थी, जबकि ऑनलाइन एंट्री 220 क्विंटल की गई थी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दोंदेकला स्थित सदगुरु उद्योग पर छापा मारा और 1,187.54 क्विंटल दाल जब्त की। इस दाल की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 78 लाख 13 हजार रुपये बताई जा रही है।

खाद्य विभाग ने दाल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया है। विभाग की टीम ने दाल मिल का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि 1,408.30 क्विंटल दाल का भौतिक सत्यापन हुआ, जबकि दाल मिलर द्वारा केंद्र सरकार के पोर्टल पर मात्र 220.76 क्विंटल दाल की ऑनलाइन एंट्री की गई थी। यह अंतर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।

मामले में दाल जब्त कर ली गई है और मिलर को 21 अगस्त तक नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया है।

नियमों का उल्लंघन: दाल की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए थोक व्यापारी 200 मीट्रिक टन तक दाल का भंडारण कर सकते हैं, जबकि फुटकर विक्रेताओं के लिए यह सीमा 5 मीट्रिक टन है। मिलर्स की स्टॉक की सीमा पिछले तीन महीने के उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 फीसदी होनी चाहिए।

खाद्य विभाग के नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा ने बताया कि दाल की जमाखोरी रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। थोक और फुटकर व्यापारियों के साथ-साथ मिलर्स पर भी निगरानी रखी जा रही है, ताकि अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर लगाम लगाई जा सके।

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